आज दिनांक 01.04.2025 को उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यालय में मा0 अध्यक्ष महोदया डा0 गीता खन्ना द्वारा सुनवाई ली गई।
1. सुनवाई में एन मेरी स्कूल, देहरादून को बुलाया गया, जिसमें उनके प्रधानाचार्य, शिकायतकर्ता व शिक्षा विभाग से मुख्य शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। विद्यालय का पक्ष सुनने के बाद आयोग द्वारा निर्देश दिये गये कि फीस वृद्वि का स्कूल द्वारा कोई उचित उत्तर आयोग को प्रस्तुत नही कियागया, ना ही कोई फीस विवरण उपलब्ध कराया गया। खण्ड शिक्षा अधिकारी रायपुर अपने स्तर से प्रकरण की जांच करेंगें। विद्यालय फीस विवरण आयोग दिनांक 05.04.2025 तक उपलब्ध करायेगा।
2. सींगली हिल इंटरनेशल स्कूल द्वारा अभिभावक द्वारा फीस जमा न करने पर छात्रा को विद्यालय से निकालने व मानसिक उत्पीडन करने पर आयोग द्वारा विद्यालय को निर्देशित किया गया कि विद्यालय किसी भी दशा में छात्रा को विद्यालय से नही निकाला जायेगा, अभिभावक द्वारा विद्यालय मेें जमा की गई सम्पूर्ण धनराशि का विवरण आयोग को उपलब्ध करायेगा, खण्ड शिक्षा अधिकारी, सहसपुर देहरादून विद्यालय के प्रकरण में सम्पूर्ण जांच करते हुये आख्या आयोग को उपलब्ध करायेगा, विद्यालय शिकायत निवारण समिति का गठन करेगा जिसमें खण्ड शिक्षा अधिकारी को भी सम्मिलित करेगा, पी0टी0ए0 गठित करेगा। विद्यालय आयोग को मान्यता सम्बन्धित दस्तावेज विद्यालय संचालन सम्बन्धी दस्तावेज उपलब्ध करायेगा। विद्यालय के संस्थापक अनुपस्थित रहे, जिस पर आयोग द्वारा रोष व्यक्त किया गया तथा भविष्य मेें उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।
3. निर्मल आश्रम दीपमाला पगारानी पब्लिक स्कूल को सुनवाई में निर्देशित किया गया कि स्कूल बच्चे की काउंसलिंग करवाये, विद्यालय पोक्सो कमेटी, शिकायत कमेटी, डिसीपिलिनरी कमेटी का गठन करें, सभी स्टाफ का आर0टी0ई0, पोक्सो, जे0जे0 एक्ट की वर्कशाप करवाये।
4. बालिका के साथ उत्पीडन प्रकरण पर बच्ची की काउंसलिंग करावायी गई तथा प्रकरण पर विस्तृत जांच के आदेश पारित किये गये।
5 नाबालिग़ बालिका जिसके पिता लंबे समय से फरार चल रहे हैं उसके जाति प्रमाण पत्र व स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के एक प्रकरण पर आयोग द्वारा निर्देश पारित किये गये कि मुख्य शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार व एस0डी0एम0 ऋषिकेश को बालिका के जाति प्रमाण पत्र एंव स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु स्वयं जांच करवाकर प्रमाण पत्र बनवाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. दून वेली इंटरनेशल स्कूल प्रकरण पर विद्यालय संस्थापक श्री संजय चौधरी को बार बार सुनवाई में बुलाये जाने पर भी आयोग में उपस्थित न होने पर आयोग द्वारा समन जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। खण्ड शिक्षा अधिकारी, रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी विद्यालय पक्ष में नही पायी गई, जिस पर आयोग द्वारा कठोर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
सुनवाई में आयोग की ओर से सचिव डा0 शिव कुमार बरनवाल, अनुसचिव डा0 एस0के0सिंह उपस्थित रहे।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्वारा स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर की गई सुनवाई
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