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Wednesday, March 26, 2025
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उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस से पहले लागू होगा यूसीसी, सीएम ने कहा उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उत्तराखंड में सामान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर से पहले यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी को लागू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सहित अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर इसे लागू करने की प्रक्रिया जारी है। सीएम धामी ने कड़े शब्दों में कहां की उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यूसीसी लागू करने से पहले सरकार हर पहलुओं पर विचार कर रही है । सीएम धामी ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने जनता से वादा किया था कि सरकार बनते ही यूसीसी के लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार संगठन के तुरंत बाद ही संजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। धामी ने कहा कि यूसीसी पर विधेयक पारित हो चुका है । देवभूमि के मूल रूप से बदला नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लैंड जिहाद , लव जिहाद आदि अपराधों के खिलाफ शक्ति से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ पहले से ज्यादा शक्ति से अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ वेरिफिकेशन ड्राइव पर भी फोकस किया जा रहा है । उन्होंने बताया कि अपराधियों को चिन्हित किया जाएगा , ताकि कोई भी प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड नही कर सके। सीएम धामी ने कहा कि सरकार किसी भी जाति धर्म को टारगेट नहीं कर रही है , बल्कि कानून को अपने हाथों में लेने वालों के खिलाफ शक्ति कर रही है। सीएम धामी ने उत्तराखंड में धर्मांतरण और दंगा विरोधी कानून पर कहा कि उत्तराखंड में धर्मांतरण और दंगा विरोधी कानून भी लाया गया है, ताकि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे । कानून के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी । इसके साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड में भूमि सुधार के लिए कारगर नीति बनाकर ठोस कदम उठाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि चकबंदी और भूमि बंदोबस्ती पर भी कार्य किया जाएगा। सीएम धामी ने शक्ति से कहा कि उत्तराखंड में किसी भी हालत में लैंड जिहाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

 

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