उत्तराखंड लोक तथा नीजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक मानसून सत्र में पारित हो गया है। इसके तहत दंगाईयों से नुकसान की वसूली की जाएगी । साथ ही सरकार परिवार पहचान योजना शुरू करने जा रही है। जिसके तहत हर परिवार की यूनिक आईडी बनेगी और उसे जाती वह आवासीय प्रमाण पत्र तत्काल मिल सकेंगे। सदन में पेश 5013.05 करोड रुपए का अनुपूरक बजट में इस योजना के लिए 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है । गुरुवार को गैरसैंण विधानसभा में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट पेश किया था । इसमें 3756.89 करोड़ राजस्व और 1256.16 करोड़ पूंजीगत पक्ष में रखे गए । इस तरह मौजूदा वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड का बजट 94 हजार करोड़ का हो चुका है। अनुपूरक बजट में आपदा वाइब्रेट विलेज, स्थानीय निकाय, सिंचाई , लघु सिंचाई की योजनाओं पर भी फोकस किया गया है । फरवरी से दून विधानसभा में 89 हजार करोड रुपए का बजट पारित किया गया था।
उपद्रवियों पर होगी सख्त कार्रवाई
हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रव करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जायेगा। सदन में उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति वसूली विधेयक बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित हो गया । जो भी सरकार व गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसे बाजारी मूल्य पर वसूली होगी। इसके लिए जिलों में ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। प्रभावित लोगों अथवा विभागों को तीन माह के भीतर नुकसान की भरपाई का दावा करना होगा।
अब उत्तराखंड में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना उपद्रवियों को पड़ेगा महंगा। हड़ताल के विरोध प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रव करने वाले पर सख्त एक्शन लिया जाएगा । सदन में उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति वसूली विधायक बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित हो गया।