नई दिल्ली/देहरादून: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के नियम के अनुसार अब प्रीपेड मोबाइल यूजर्स सिर्फ ₹20 के बैलेंस से अपने SIM को डीएक्टिवेशन से बचा सकते हैं। यह सुविधा Airtel, Jio, Vi और BSNL समेत सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर लागू होती है।
नियम कैसे काम करता है?
• अगर आपका प्रीपेड SIM 90 दिनों तक पूरी तरह निष्क्रिय रहता है (कोई कॉल, SMS, डेटा या VAS सर्विस यूज न हो), तो सामान्य स्थिति में डीएक्टिव हो सकता है।
• लेकिन अगर आपके अकाउंट में ₹20 या उससे ज्यादा मुख्य बैलेंस है, तो ऑपरेटर स्वतः ₹20 काट लेगा और SIM को अगले 30 दिनों के लिए एक्टिव रखेगा।
• यह प्रक्रिया तब तक जारी रह सकती है, जब तक बैलेंस ₹20 या उससे ऊपर बना रहे।
• बैलेंस ₹20 से कम होने पर SIM डीएक्टिव हो जाएगा।
महत्वपूर्ण बातें
• ग्रेस पीरियड: डीएक्टिवेशन के बाद 15 दिनों का समय मिलता है, जिसमें ₹20 रिचार्ज करके नंबर वापस एक्टिव किया जा सकता है।
• यह नियम केवल प्रीपेड कनेक्शन्स पर लागू है।
• लंबे समय तक निष्क्रिय रहने पर incoming calls, SMS या OTP प्रभावित हो सकते हैं।
TRAI के Telecom Consumer Protection Regulations (TCPR) Sixth Amendment के तहत यह प्रावधान करीब 11 साल से लागू है। हाल ही में इसकी चर्चा बढ़ने पर TRAI ने स्पष्ट किया कि कोई नया नियम नहीं है, बल्कि पुराने नियम का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
सलाह: अगर आप किसी SIM को बैकअप के रूप में रखते हैं तो उसमें हमेशा ₹20+ मुख्य बैलेंस रखें। इससे नंबर आसानी से सुरक्षित रह जाएगा।
