हरिद्वार के प्रसिद्ध श्री बालाजी ज्वैलर्स के यहां 1 सितंबर को करीब 4 करोड़ का डकैती कांड हुआ था, जिसमें अभियुक्त बनाई गई बदमाश अभियुक्त सुभाष उर्फ राहुल की पत्नी शिवानी को हरिद्वार सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। पुलिस ने शिवानी को 4 नवंबर को गिरफ्तार करके जेल भेजा था डकैती कांड में पुलिस ने शिवानी को अभियुक्त सुभाष की पत्नी को डकैती के मामले में अभियुक्त बनाया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता काव्या महर्षि (देहरादून) और अधिवक्ता नामित शर्मा (हरिद्वार) के मुताबिक पुलिस ने अभियुक्त सुभाष की पत्नी को गलत तरीके से आरोपित किया था जबकि वह अपने पति सुभाष से अलग रहती है एवं उससे तलाक के लिए भी केस फाइल किया हुआ है। सारे तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए हरिद्वार के माननीय सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत में इस आधार पर अभियुक्त शिवानी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। जिसके आधार पर बुधवार को उनको जमानत मिल गई।
सत्र न्यायालय में दाखिल जमानत याचिका में अभियुक्त शिवानी की तरफ से अधिवक्ता सुश्री काव्या महर्षि एवं अधिवक्ता नामित शर्मा ने अदालत के समक्ष तथ्य रखते हुए बताया कि 1 सितंबर 2024 को हरिद्वार के प्रसिद्ध श्री बालाजी शोरूम में पड़ी डकैती में अभियुक्त सुभाष उर्फ राहुल की साथ अभियुक्त बनाई गई उनकी पत्नी डकैती के अपराध ना तो कोई लेना है ना ही शिवानी अपने पति सुभाष के साथ रहती है । उन्होंने बताया कि दिल्ली निवासी शिवानी का विवाह 21 नवंबर 2013 को सह अभियुक्त सुभाष के साथ हुआ था लेकिन 15 मार्च 2017 को उसने अपने पति सुभाष के विरुद्ध थाना मंगोलपुरी दिल्ली में तहरीर दी थी। इसके अलावा शिवानी द्वारा धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत अपने व अपने पुत्री के भरण पोषण हेतु मुकदमा आयोजित किया गया तथा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) के अंतर्गत विवाह विच्छेद हेतु याचिका दिल्ली के न्यायालय में आयोजित की, जो वर्तमान समय में विचाराधीन है। अदालत के समक्ष यह तथ्य भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त शिवानी ने अपनी पुत्री का दाखिला जिस स्कूल में कराया है वहां उसने सिंगल मदर के रूप में बच्चे का दाखिला कराया है। तथा उन्होंने अभियुक्त सुभाष अपने पति से अपना व अपनी पुत्री के जानमाल का भी खतरा बताया है। साथ ही अदालत के समक्ष यह तथ्य भी रखा गए की डकैती के मामले में पांच अभियुक्त सुभाष उर्फ राहुल, सत्येंद्र पाल उर्फ लकी, अमनदीप कंबोज, गुरदीप सिंह एवं जयदीप सिंह के साथ डकैती के समय ना तो सुभाष की पत्नी उन सबके साथ ही और ना ही उसके पास से कोई चोरी का सामान बरामद हुआ है।
शिवानी के बचाव पक्ष की अधिकता सुश्री काव्य महर्षि ने बताया कि इस चर्चित डकैती कांड में शिवानी को पुलिस ने सिर्फ इसलिए अभियुक्त बनाया था क्योंकि वह सुभाष की पत्नी है , जबकि ना तो उसका कोई अपराधिक इतिहास है ना ही वह अपने पति सुभाष के साथ रहती है। इन सभी तथ्यों को माननीय अदालत के संज्ञान में लाया गया है