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उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को राज्यपाल से मिली मंजूरी, अब दबंगईयों से होगी निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की क्षतिपूर्ति

 

उत्तराखंड में बंद एवं आंदोलन के दौरान दंगा फसाद करने वाले उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने अध्यादेश के तौर पर लागू कर इस कानून के लिए विधेयक पेश किया था। विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा था । इस कानून के तहत हड़ताल दंगों, बंद और आंदोलन में सरकारी के साथ ही निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से ही वसूली की जाएगी। इसके संबंध में एक दावा अभिकरण का गठन किया जाएगा इसमें कोई भी व्यक्ति और सरकारी संपत्तियों का प्राधिकारी इस दावा अभिकरण में अपना दावा पेश कर सकेगा। इस दावे का निपटारा भी निश्चित समय अवधि में होगा , ताकि जल्द से जल्द नुकसान की भरपाई करने वालों से ही हो सके। यदि किसी आंदोलन, बंद आदि में संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है तो इसकी भरपाई संबंधित बंद या आंदोलन का आवाहन करने वाले नेता से ही की जाएगी । क्षतिग्रस्त संपत्ति की भरपाई के अलावा 8 लाख तक का जुर्माना और दंगा नियंत्रण पर सरकारी अमले का खर्चा भी होगा।

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