Homeराज्य समाचारऔद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई, सिडकुल परिसर में धारा 163 BNSS की गई लागू

औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई, सिडकुल परिसर में धारा 163 BNSS की गई लागू

 

 

उक्त स्थानों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जूलुस, धरना- प्रर्दशन रहेगा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित

*अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून ने जारी किए आदेश*

औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों मै0 लाइटेनियम टेक्नोलॉजी प्रा0 लि0, मै0 डिक्सन टेक्नोलॉजी सेलाकुई, मै0 ग्लोबल मेडिकोज सेलाकुई आदि में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग करते हुए धरना- प्रदर्शन किया जा रहा है, उक्त धरना प्रदर्शन के दौरान लाइटेनियम टेक्नोलॉजी प्रा0लि0 व डिक्सन टेक्नोलॉजी सेलाकुई देहरादून में पथराव की घटनाएं भी हुई।

उक्त धरना प्रदर्शन की आड़ में बाहरी तत्वों द्वारा श्रमिकों को श्रम कानून के प्रावधानों से भी ऊपर जाकर विभिन्न मांगों करने के लिए उकसाया जा रहा है साथ ही श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन के संबंध में भी भ्रामक सूचनाओं को सोशल मीडिया आदि के माध्यम से फैलाकर श्रमिकों में असंतोष भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून द्वारा जनपद में स्थित औद्योगिक अस्थानों सेलाकुई, सिडकुल परिसर में तत्काल प्रभाव से धारा 163 BNSS लागू की गई है।

उक्त स्थानों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जूलुस, धरना प्रर्दशन या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के रूप में एकत्रित होना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा तथा बिना लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा तथा किसी भी तरीके के हथियार, लाठी-डन्डे, औजार या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा।

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