मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार के लिए इच्छुक महिलाओं को सब्सिडी देगी धामी सरकार , महिलाओं के खाते में केवल होने चाहिए 25000
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत राज्य की निराश्रित महिलाओं को अपनी पसंद के आधार पर व्यवसाय चुनने का अवसर मिलेगा। 2 लाख की सब्सिडी देने के लिए सरकार ने आवेदक महिला के स्वरोजगार की श्रेणी को लेकर कोई शर्त तय नहीं की गई है। इसका लाभ प्रत्येक जनपद में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। पात्रता की आयु सीमा कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 50 साल निर्धारित की गई है।
केंद्र पोषित योजनाओं की राज्य नोडल अधिकारी आरती बलोदी ने बताया कि इस योजना के सबसे खास बात यह है कि इसमें स्वरोजगार की इच्छुक महिलाएं जिस भी कार्य में निपुण हो, वह उसके लिए सब्सिडी लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है, शर्त सिर्फ इतनी ही है कि उनके बैंक खाते में सिर्फ 25000 होने चाहिए, भले ही उसके लिए उसने लोन लिया हो। बाकी और रकम सब्सिडी के तौर पर सरकार जारी करेगी।
आवेदन की शर्तें
आवेदन उत्तराखंड मूल की वहीं एकल महिलाएं कर सकती हैं, जिनके पूरे परिवार की कुल वार्षिक आय 72000 से अधिक ना हो। समाज कल्याण विभाग की ओर से चुनी गई परिपक्वता महिलाएं ही योजना की पात्र होगी। यदि उनका पंजीकरण विभाग में नहीं है तो ग्राम प्रधान की ओर से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसके अलावा विधायक या सांसद की ओर से जारी प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे, जिसके साथ महिला का एक शपथ पत्र संलग्न होगा। प्रत्येक वित्त वर्ष में नए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
नोडल अधिकारी ने बताया कि इच्छुक और पात्र महिलाएं विज्ञप्ति जारी होने पर अपने जनपद में कार्यरत जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकती हैं। प्राप्त आवेदन की जांच 1 महीने के भीतर की जाएगी। जिला स्तरीय समिति की ओर से अनुमोदित प्रस्तव को जिला कार्यक्रम अधिकारी की ओर से अधिकतम 15 दिनों के भीतर निदेशालय को भेजा जाएगा। अंतिम स्वीकृति राज्य स्तरीय समिति की जांच के बाद ही दी जाएगी।