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ATS कॉलोनी में भय का माहौल बनाने वाले पुनीत अग्रवाल का शस्त्र लाइसेंस निरस्त: पिस्टल जब्त करने के निर्देश

असामाजिक तत्वों पर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट का सख्त प्रहार; नाबालिक बच्चों पर पिस्टल लहराने पर बिल्डर का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

तैस में आकर लहराया शस्त्र; जिला मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस कर दिया था निलंबित; अब कर दिया निरस्त

एटीएस कॉलोनी में दीपावली में बच्चों पर बिल्डर ने लहराया था शस्त्र जिला मजिस्ट्रेट ने शस्त्र लाइसेंस कर दिया था निलंबित

जिन शर्तों के अधीन किया गया था लाइसेंस निर्गत; उनका हुआ उल्लंघन; जिला मजिस्ट्रेट ने किया शस्त्र लाइसेंस निरस्त

लहराया शस्त्र;भविष्य में शस्त्र दुरुपयोग की है प्रबल संभावना; बिल्डर की बढी गुंडागर्दी; शस्त्र लाइसेंस, अपराधी जिला बदर

देहरादून। , जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, देहरादून द्वारा लोक शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिगत बिल्डर पुनीत अग्रवाल निवासी एटीएस कॉलोनी, रायपुर का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। साथ ही उनकी एनपीबी 32 बोर पिस्टल को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में रखने के निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए हैं। विगत अक्टूबर 2025 में एटीएस कॉलोनी में पटाखे जलाने को लेकर हुए विवाद के दौरान बिल्डर द्वारा बच्चों पर लाइसेंसी शस्त्र का प्रदर्शन किया गया था, जिसे गंभीर लापरवाही एवं लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन माना गया।
लाइसेंसी शस्त्र का प्रदर्शन लोक शांति के लिए खतरा मानते हुए यह कार्रवाई की गई । बिल्डर के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कुल पांच अभियोग पंजीकृत होने का उल्लेख भी न्यायालय के समक्ष किया गया। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, पुलिस आख्या एवं दोनों पक्षों की बहस का परीक्षण करते हुए पाया कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया है तथा आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियम, 2016 के प्रावधानों के तहत लाइसेंस निरस्तीकरण उचित है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को संबंधित पिस्टल जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखने तथा अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रभारी अधिकारी (शस्त्र), कलेक्ट्रेट देहरादून को शस्त्र पंजिका में लाइसेंस निरस्तीकरण का इन्द्राज करने हेतु निर्देशित किया गया है।
थाना रायपुर क्षेत्र अंतर्गत दीपावली के दिन बिल्डर द्वारा एटीएस कॉलोनी में शस्त्र लहराने का मामला सामने आया था, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने शस्त्र जब्त करते हुए लाईसेंस निलम्बित कर दिया था। तथा लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी। एटीएस कालोनी में दीपावली के दिन आपसी विवाद में तैस में आकर शस्त्र लहराने का मामला जिला मजिस्ट्रेट तक पहुंचा तो जिला मजिस्ट्रेट ने स्वत संज्ञान लेते हुए शस्त्र जब्त कराते हुए लाईसेंस निलम्बित कर दिया था, जो अब निरस्त कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने कहा कि कानून से खिलवाड़ जिले में मंजूर नहीं है ऐसा करने वालो पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी इसी का नतीजा है कि एटीएस कॉलोनी में आतंक का पर्याय बने बिल्डर को शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही अब जिला बदर भी कर दिया गया है।
उक्त घटना के दौरान पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल निवासी 144 एल एटीएस कालोनी निकट आईटी पार्क जनपद देहरादून द्वारा अपने लाईसेंसी शस्त्र को प्रदर्शित किया था। इस प्रकार लाईसेंसी शस्त्र को प्रदर्शित करना शस्त्र लाईसेंस घारक पुनीत अग्रवाल का लापरवाही पूर्ण कृत्य आदतन है जिस पर शस्त्र जब्त करते हुए लाईसेंस धारक का शस्त्र लाईसेंस निलिम्बत कर दिया था। लाईसेंस धारक पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल निवासी 144एल एटीएस कालोनी का शस्त्र लाईसेंस संख्या-597/थाना रायपुर यूआईएन नं0-335601004165002023 को निरस्त किया गया है, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट ने लाईसेंस निलम्बित करते हुए शस्त्र जब्त करवा दिया था ।
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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून

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