बल्क वेस्ट जनरेटरों के पंजीकरण को नगर निगम का विशेष शिविर, 7 का रजिस्ट्रेशन पूरा
कचरा प्रबंधन में लापरवाही नहीं चलेगी, प्रतिष्ठानों का स्थलीय निरीक्षण करेगा नगर निगम
नगर निगम देहरादून में बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) पंजीकरण शिविर का आयोजन
लगभग 50 प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने किया प्रतिभाग, 7 बल्क वेस्ट जनरेटरों का सफल पंजीकरण



देहरादून।
सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों तथा जिलाधिकारी, देहरादून के निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम देहरादून द्वारा शनिवार को नगर निगम कार्यालय परिसर में बल्क वेस्ट जनरेटर (Bulk Waste Generators – BWGs) के पंजीकरण हेतु एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 के प्रावधानों के प्रति संबंधित प्रतिष्ठानों को जागरूक करना, पात्र बल्क वेस्ट जनरेटरों का पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्धारित मानकों के अनुपालन को बढ़ावा देना था।
शिविर में देहरादून शहर के लगभग 50 प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। इनमें होटल, मॉल, बैंक्वेट हॉल सहित विभिन्न व्यावसायिक एवं संस्थागत प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि शामिल रहे। शिविर के दौरान प्रस्तुत विवरणों एवं साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर 7 बल्क वेस्ट जनरेटरों का सफलतापूर्वक पंजीकरण किया गया।
शिविर के दौरान नगर निगम देहरादून की स्वच्छ भारत मिशन (SBM) टीम द्वारा उपस्थित प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 के प्रमुख प्रावधानों तथा बल्क वेस्ट जनरेटरों के दायित्वों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
प्रतिभागियों को बताया गया कि ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित करना, कचरे का स्रोत पर पृथक्करण करना तथा अपशिष्ट के उचित संग्रहण, प्रसंस्करण एवं निस्तारण की व्यवस्था करना प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं। साथ ही, संबंधित नियमों के अंतर्गत लागू दायित्वों का पालन करना तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण एवं अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
शिविर में उपस्थित विशेषज्ञों द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के पोर्टल की कार्यप्रणाली, पंजीकरण प्रक्रिया तथा पात्रता संबंधी मानदंडों की जानकारी दी गई। बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी निर्धारित करने के लिए लागू तीन निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्रतिष्ठानों की पात्रता के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
प्रतिष्ठानों द्वारा प्रस्तुत विवरणों एवं सहायक साक्ष्य दस्तावेजों की जांच के उपरांत पात्र पाए गए 7 बल्क वेस्ट जनरेटरों का CPCB पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण किया गया। शिविर के माध्यम से अन्य प्रतिष्ठानों को भी पंजीकरण प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों तथा नियमों के अनुपालन के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई।
शिविर के दौरान जिन प्रतिष्ठानों ने स्व-घोषणा प्रपत्र (Self-Declaration Form) में स्वयं को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में नहीं होने की जानकारी दी, उन्हें अवगत कराया गया कि उनके द्वारा प्रस्तुत विवरणों की पुष्टि के लिए नगर निगम की विशेषज्ञ टीम संबंधित प्रतिष्ठानों का स्थलीय निरीक्षण करेगी।
इस निरीक्षण का उद्देश्य प्रतिष्ठानों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का वास्तविक स्थिति से मिलान करना तथा लागू पात्रता मानदंडों के अनुसार उनकी श्रेणी का सत्यापन करना है। स्थलीय सत्यापन के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठानों की पात्रता एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई निर्धारित की जाएगी।
नगर निगम देहरादून द्वारा आयोजित यह पंजीकरण शिविर शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। शिविर के माध्यम से व्यावसायिक एवं संस्थागत प्रतिष्ठानों को उनके दायित्वों के प्रति जागरूक करने, पात्र बल्क वेस्ट जनरेटरों का पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा स्व-घोषणा के आधार पर प्रस्तुत विवरणों का सत्यापन करने पर विशेष जोर दिया गया।
नगर निगम देहरादून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं जिलाधिकारी, देहरादून के निर्देशों के अनुपालन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा संबंधित प्रतिष्ठानों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम का उद्देश्य सभी हितधारकों की सक्रिय सहभागिता से स्रोत पर कचरा पृथक्करण, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हुए स्वच्छ एवं स्वस्थ देहरादून के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

