उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रोस्टर प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका की सुनवाई करते हुए चुनावी कार्यवाही पर रोक लगा दी । आचार संहिता समाप्त ।
उत्तराखंड में आरक्षण व्यवस्था पर स्थिति स्पष्ट न होने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगाई अंतरिम रोक
नैनीताल। उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर नैनीताल हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। यह रोक आरक्षण व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट न कर पाने के चलते लगाई गई है। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक पंचायत चुनावों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक चुनाव प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर न तो स्पष्ट नीति प्रस्तुत कर पाई है और न ही न्यायालय को भरोसेमंद विवरण दे सकी है.. इस पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताते हुए सरकार को निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द आरक्षण संबंधी नीति स्पष्ट करे।