उत्तराखंड चिकित्सकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना: मनकों के विपरीत अपंजीकृत सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सकों पर होगी कड़ी कार्रवाई
अपंजीकृत चिकित्सकों की सूची उत्तराखंड राज्य मेडिकल काउंसिल से साझा करते हुए नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के भी दिए निर्देश
स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को तत्काल अपने-अपने जनपदों के सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि जिन चिकित्सकों का पंजीकरण नवीनीकरण नहीं है उन्हें शीघ्र अति शीघ्र पंजीकरण, नवीनीकरण कराने हेतु निर्देशित किया जाए । साथ ही अपंजीकृत चिकित्सकों की सूची उत्तराखंड राज्य मेडिकल काउंसिल से साझा करते हुए नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।
नेशनल मेडिकल कमिशन एक्ट 2019 के अंतर्गत चिकित्सकों के पंजीकरण, नवीनीकरण करना आवश्यक है, जिससे नैतिक आचरण के पालन एवं जन स्वास्थ्य की सुरक्षा को बल मिल सके।
स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि समाचार पत्रों के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि बड़ी संख्या में चिकित्सकों द्वारा मेडिकल काउंसिल में अपना पंजीकरण, नवीनीकरण नहीं कराया है , जो की चिकित्सा सेवा के मानकों के विपरीत है तथा साथ ही नेशनल मेडिकल एक्ट 2019 के अंतर्गत दंडनीय है। जन स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा प्रचलित नियमों की अवेहलना करने वाले चिकित्सकों पर नियमानुसा कड़ी कार्यवाही की जाए, ताकि दूसरे ऐसे चिकित्सकों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके। यह अत्यंत आवश्यक है कि पंजीकृत चिकित्सकों का चिन्हीकरण करते हुए नियमनुसार कठोर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अपने जनपदों के सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए तथा चिकित्सा राज्य चिकित्सा परिषद में उनके पंजीकरण सत्यापित किए जाने को भी कहा। जिन चिकित्सकों का पंजीकरण , नवीनीकरण नहीं है उन्हें शीघ्र अति शीघ्र पंजीकरण, नवीनीकरण करवाने हेतु निर्देशित किया जाए। ऊपंजीकृत चिकित्सकों की सूची उत्तराखंड राज्य मेडिकल काउंसिल से साझा करते हुए नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।