उत्तराखंड में युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने का सुनहरा मौका मिला है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार 10000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के लिए उद्योग विभाग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है । प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना से 10000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। बीते माह प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अति सूक्ष्म योजना को मर्ज कर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लागू की है। यह योजना 2030 तक प्रभावी रहेगी। योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना लागत 25 लाख, सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख, व अन्य सूक्ष्म व्यवसाय के परियोजना लागत 2 लाख पर निर्धारित की गई है।
सूक्ष्म व्यवसाय के लिए 2 लाख ऋण पर सरकार 25 से 30% सब्सिडी देगी। इसके अलावा 2 लाख से 10 लाख तक 20 से 25% और 10 लाख से 25 लाख तक ऋण पर 15 से 20% सब्सिडी मिलेगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उद्योग विभाग की ओर से आवेदन की स्क्रुटनी करने के बाद ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों को भेजे जाएंगे। प्रदेश सरकार ने बैंकों को ऋण वितरण के लिए समय सीमा तय की है। 5 लाख तक के आवेदन को 2 सप्ताह, 5 से 25 लाख तक के आवेदनों को 3 सप्ताह में स्वीकृत करना होगा।