21.5 C
Dehradun
Tuesday, October 14, 2025
Google search engine
Homeराज्य समाचारहाई कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला: समय से होंगे पंचायत चुनाव

हाई कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला: समय से होंगे पंचायत चुनाव

नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट फैसले के बाद पंचायत चुनाव चिन्हों को आवंटन का नया शेड्यूल जारी हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि 14 जुलाई को होने वाली प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया, जो हाईकोर्ट के आदेश के कारण पहले दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी, आज शाम 6 बजे तक पूरी की जाएगी।

हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव मामले में कोई स्पष्टीकरण देने से साफ इनकार कर है हाई कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने अपना निर्णय पहले ही दे दिया था।

बता दें कि यह आदेश शक्ति सिंह बर्थवाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग केस से जुड़ा हुआ है। कोर्ट के आदेश को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने पहले प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया को 14 जुलाई की दोपहर तक स्थगित कर दिया था। लेकिन आप शाम 6:00 बजे तक आवंटन प्रक्रिया जारी रहेगी।
शक्ति सिंह बर्थवाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में पंचायत चुनाव लड़ रहे कुछ प्रत्याशियों के नाम नगर निकाय व पंचायतों की मतदाता सूची में है। जिनमें रिटर्निग अधिकारियों ने अलग-अलग निर्णय लिए हैं । इससे कही तो प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए हैं जबकि कहीं उनके नामांकन स्वीकार हो गए हैं। याचिका मे कहा गया था कि देश के किसी भी राज्य में दो अलग-अलग मतदाता सूची में नाम होना अपराधिक माना जाता है। याचिका में उत्तराखंड में इस प्रथा पर सवाल उठाया गया था। यह पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 6 और 7 का समुचित पालन न होने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी । कोर्ट के निर्णय की वादी और सरकार के अधिवक्ताओं ने अलग व्याख्या की थी जिससे संशय उत्पन्न हो गया था।

हाई कोर्ट ने वर्तमान में गतिमान चुनाव प्रक्रिया पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। अत इन चुनाव पर इस आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा। भविष्य के चुनाव में यह प्रभावी होगा। आदेश की प्रति मिलने के बाद आयोग इसके विविध पहलुओं पर विचार करेग।

14 जुलाई को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया चलेगी। शेष उम्मीदवारों के लिए यह प्रक्रिया 15 जुलाई की सुबह 8 बजे से पूरी की जाएगी। चुनाव से जुड़ी बाकी सभी प्रक्रियाएं पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी 28 जून की संशोधित अधिसूचना के तहत यह नया कार्यक्रम घोषित किया है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

STAY CONNECTED

123FansLike
234FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest News