Homeराज्य समाचारबिना स्वीकृत मानचित्र निर्माण पड़ा भारी: MDDA ने की सीलिंग कार्रवाई

बिना स्वीकृत मानचित्र निर्माण पड़ा भारी: MDDA ने की सीलिंग कार्रवाई

अवैध निर्माण पर एमडीडीए की सख्ती, नियम तोड़ने वालों को चेतावनी

ऋषिकेश में अवैध निर्माण पर चला एमडीडीए का शिकंजा

अवैध निर्माण पर एमडीडीए की सख्ती, बिना मानचित्र निर्माण को किया सील*

*ऋषिकेश में कार्रवाई, प्राधिकरण ने दोहराया, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई*

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से अवैध निर्माण एवं अनधिकृत प्लाटिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देशों के क्रम में एमडीडीए की टीम ने ऋषिकेश क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। सरला अग्रवाल, निवासी मनीराम मार्ग, गली नंबर-10, ऋषिकेश, जनपद देहरादून द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण किया जा रहा था। प्रकरण का संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की गई और निर्माण स्थल को सील कर दिया गया। एमडीडीए ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित नियमों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। बिना अनुमति निर्माण अथवा अनधिकृत प्लाटिंग पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं।

*नियमों का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई – बंशीधर तिवारी*
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लाटिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी भी व्यक्ति को बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऋषिकेश में बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे निर्माण को सील किया गया है। प्राधिकरण की टीमें नियमित रूप से क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं। आमजन से भी अपील है कि निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराएं और प्राधिकरण के नियमों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

*बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण करना नियमों का उल्लंघन – मोहन सिंह बर्निया*
प्राधिकरण क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण और प्लाटिंग के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। आमजन स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य करें।

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