उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा द्वारा अभिभावकों की शिकायत पर प्रेमनगर स्थित जीआरडी स्कूल का किया गया औचक निरीक्षण: पाई गई कई अनियमितताएं
1. आयोग में पीड़ित अभिभावकों द्वारा दिनांक 24.07.2025 को जी0आर0डी0 स्कूल केहरी गांव प्रेमनगर देहरादून के विरूद्ध शिकायती पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में आज दिनांक 29.07.2025 को उत्तराखण्ड बाल अधिकार सरंक्षण आयोग की मा0 अध्यक्ष महोदया डा0 गीता खन्ना की अध्यक्षता में आयोग के सचिव डा0 शिव कुमार बरनवाल, अनुसचिव डा0 सतीश कुमार सिंह द्वारा जी0आ0र0डी0 स्कूल, केहरी गांव प्रेमनगर देहरादून का औचक निरीक्षण किया गया। विद्यालय एक बहुत बड़े कैम्पस में थोड़ी सी कक्षाओं के साथ संचालित है, जहां कुछ बच्चे बैठे हुये मिले। विद्यालय में एक 4 वर्ष का बालक शब्दावली लिखता हुआ मिला, जिससे प्रतीत होता है विद्यालय द्वारा नई शिक्षा नीति का अनुसरण नहीं कर रहा है। प्ले ग्रुप में जो शिक्षक मौजूद थे। विद्यालय के प्ले गु्रप शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण उपलब्ध नहीं मिले। प्रधानाचार्य का कक्ष सामान्य कक्षों की भांति दिखा, जिसमें मात्र 6 रजिस्टरों के अलावा ओपन यूनिर्वसिटी के कागज रखे हुये थे। विद्यालय संचालन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के दस्तावेज विद्यालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। विद्यालय मान्यता के सम्बन्ध में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसमें विद्यालय को कक्षा- 6 तक विद्यालय संचालन की अनुमति प्राप्त है, किन्तु विद्यालय कक्षा – 7 तक संचालित किया जा रहा है। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय कक्षा- 8 तक मान्यता प्राप्त है, इसके कोई दस्तावेज निरीक्षण टीम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये।
विद्यालय कैम्पस में बिना किसी विभाजन व दीवार के एक डिग्री काॅलेज का संचालन किया जा रहा है, जिसका आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर होेने कारण निरीक्षण नहीं किया गया, किन्तु यह एक सोचनीय विषय है कि एक डिग्री काॅलेज कैम्पस के भीतर विद्यालय किस प्रकार व किसकी अनुमति से संचालित किया जा रहा है।
विद्यालय के संस्थापक पूर्व में बाल अत्याचार व अत्यंत कु्रर व्यवहार के कारण जेल जा चुकी है एवम स्कूल को भी बन्द कर दिया गया था ।
किसी भी संस्था को विद्यालय संचालन की अनुमति सिर्फ कागजों के आधार पर नहीं मिलनी चाहिए। मा0 अध्यक्ष महोदया कहा गया कि विद्यालय संचालन हेतु ऐसे मानदण्ड तय किये जाने चाहिये, जिसमें योग्य व्यक्ति का चयन व सत्यापन मानवीय दृष्टिकोण, शैक्षणिक योग्यता, सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर किया जाये, जिससे विद्यालय में पठन पाठन कर रहे विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण के साथ ही आदर्श व चरित्र निर्माण करने की सीख मिल सके।
विद्यालय में बच्चों के लिये खेल कूद का मैदान है, जिसमें अत्याधिक काई व फिसलन हो रखी है, जिससे किसी भी बच्चों के फिसलने के कारण चोटिल होने की संभावना बनी हुई है। मैदान में कई फलदार वृक्ष दिखे, जिन्हें काटा गया है, जिसकी सूचना सम्बन्धित मंत्री व विभाग को त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु कर दी गई है।
2. उत्तराखण्ड बाल अधिकार सरंक्षण आयोग द्वारा आज विकासनगर ब्लाॅक में पूर्व से प्रचलित पत्रावलियों पर सुनवाई की गई। संज्ञान में आया कि सैंट मैरी काॅन्वेंट स्कूल के प्रकरण पर आयोग द्वारा पूर्व मे जो विद्यालय को निर्देश दिये गये थे उनका अनुपालन नही किया जा रहा है। इस क्रम में मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासनगर को प्रकरणों पर आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराते हुये त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुलाकीवाला में पानी की टंकी एंव शौचालय की जांच पर निर्देशित किया गया कि विद्यालय का आंकलन कर मरम्मत सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।