सरकार ने नई आवास नीति में जहां राहत दी है वही नियम भी सख्त कर दिए गए हैं। अब आवास महिला के नाम पर ही होगा आवंटित, तीन माह के अंदर ही गृह प्रवेश करना होगा। सरकार ने नई आवास नीति में यह प्रावधान किया है कि जो भी आवास आवंटित किए जाएंगे उन्हें 5 साल तक बेच नहीं सकेगे। साथ ही आवास की चाबी मिलने के तीन माह के भीतर अगर गृह प्रवेश न किया तो वह आवास दूसरे व्यक्ति को आवंटित कर दिया जाएगा। नई आवास नीति में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के आवास आवंटन को लेकर नियम भी सख्त किए गए हैं। इसमें कुछ प्रतिबंध लागू किए गए हैं । आवास को जहां तक संभव होगा परिवार की महिला सदस्य के नाम से आवंटित किया जाएगा। आवंटित आवास का पजेशन प्राप्त होने से तीन माह की अवधि में आवास में प्रवेश न करने पर लाभार्थी का आवंटन रद्द कर प्रतीक्षा सूची के लाभार्थी को दे दिया जाएगा। लाभार्थी विक्रय अनुबंध की तिथि से 5 साल तक इस आवास को किसी अन्य को नहीं भेच सकेगा। ऐसा करने पर आवंटन रद्द करते हुए उस आवास को उस समय के मूल्य और लोनिवि के डिप्रिशिएशन फार्मूले और सर्किल रेट से वास्तविक मूल्य निकालकर प्रतीक्षा सूची के लाभार्थी को आवंटित कर दिया जाएगा।