उत्तराखंड में सिस्टम ने बेरोजगारों का शिक्षक बनने का सपना तोड़ दिया । उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सहायक अध्यापक एलटी के 1544 पदों के लिए हुई भर्ती में शासन के आदेश के बाद भी आयोग ने कुछ अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट नहीं दी। हालांकि शासन के यह आदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले जारी किया। आयोग के सचिव सुरेंद्र रावत ने बताया कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी होने के बाद इस तरह के आदेश पर अमल कर पाना संभव नहीं है। शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर भर्ती के लिए 2020 में आवेदन मांगे गए थे भर्ती की अधिकतम आयु सीमा निकल गई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कला विषय में बीएड उपाधि धारकों के लिए यह आवेदन मांगे गए थे। बाद में इस भर्ती में कला विषय के नॉन बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के मुताबिक 8 अगस्त 2021 को भर्ती के लिए परीक्षा हुई परीक्षा के बाद अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार करते रहे लेकिन कुछ B.Ed अभ्यर्थियों के कोर्ट जाने के बाद वर्ष 2023 में भर्ती रद्द कर दी गई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चार साल बाद 18 अगस्त 2024 को सहायक अध्यापकों के 154 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई गई लेकिन शासन के आदेश के बाद भी इस भर्ती में कुछ ऐसे अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाए जिनकी भर्ती के इंतजार में चार वर्षो में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा निकल गई। परीक्षा के एक दिन पहले आई आयु सीमा में छूट की याद शिक्षक भर्ती 18 अगस्त को थी। लेकिन शासन ने आयोग को 17 अगस्त को लिखे पत्र में कहा कि सहायक अध्यापक एलटी की कला विषय की 2020 की भर्ती रद्द हो गई थी, जिन अभ्यर्थी ने उस समय भर्ती के लिए आवेदन किया था वह उसे समय निर्धारित आयु सीमा के तहत आए थे । लेकिन इस भर्ती में वह आयु सीमा के आधार पर नहीं है । वर्तमान भर्ती में इन्हें आयु सीमा में छूट दी जाए या इसके वर्ष 2020 के आवेदन को मंजूर किया जाए।