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SSP दून के सख्त रुख : पढाई की आड में हुड़दंग करने वाले छात्र- छात्राओं पर नकेल कसने के दिये निर्देश

SSP दून द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों के साथ की गोष्ठी

*पीजी/हॉस्टल संचालकों के लिये जारी की गई एसओपी, जारी एसओपी से उपस्थित अधिकारियों को कराया अवगत*

*निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सभी थाना प्रभारियों को दिये निर्देश*

आज दिनांक: 31-03-26 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित सभागार में सभी अधीनस्थ अधिकारियों के साथ एक गोष्ठी की गयी। गोष्ठी के दौरान विगत दिनों जनपद में घटित घटनाओ की समीक्षा करते हुए पढ़ाई की आड़ में हुड़दंग, मारपीट व अन्य अवांछनीय गतिविधियो में शामिल छात्र छात्राओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत जनपद में संचालित समस्त पी०जी०/हॉस्टल संचालकों हेतु निम्न निर्देश दिये गये।

1- हॉस्टल/पीजी में रह रहे सभी छात्र-छात्राओं का शत प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित किया जाये, सत्यापन कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रतिष्ठान संचालकों की होगी। छात्र-छात्राओं का सत्यापन न कराने वाले हास्टल/पीजी संचालकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।

2- सभी प्रतिष्ठान संचालक अपने प्रतिष्ठान में रह रहे छात्र/छात्राओं का पूर्ण विवरण (आईडी, स्थायी पता, मोबाइल नम्बर तथा अभिभावकों का विवरण) डिजिटल व भौतिक रूप से सुरक्षित रखते हुए किसी भी प्रकरण में पुलिस टीम द्वारा मांगे जाने पर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3- सभी प्रतिष्ठान संचालक अपने प्रतिष्ठान में बिना अनुमति के बाहरी व्यक्तियो का प्रवेश अथवा प्रवास पूर्णत: प्रतिबन्धित रखेंगे, आकस्मिक चैकिंग के दौरान रात्रि 08 बजे के बाद किसी भी हास्टल/पीजी में बिना अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति रहते हुए पाया गया तो सम्बन्धित प्रतिष्ठान स्वामी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

4- सभी प्रतिष्ठानो में रात्रि 22:00 बजे तक ही छात्र-छात्राओ के प्रवेश की अनुमति दी जाये तथा विशेष परिस्थितियों में ही लिखित अनुमति एवं स्पष्ट एंट्री व सत्यापन के उपरान्त ही रात्रि 22:00 बजे के बाद आवागमन की अनुमति दी जाये।

5- सभी प्रतिष्ठान संचालक अपने-अपने प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाते हुए यह सुनिश्चित कर लें कि सभी सीसीटीवी कैमरें क्रियाशील अवस्था में रहें। आकस्मिक चैकिंग के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान में कैमरे खराब अवस्था में पाये जाते हैं तो सम्बन्धित प्रतिष्ठान संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

6- सभी थाना प्रभारी तथा बीट अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित हॉस्टल/पीजी संचालकों के साथ निरंतर सम्पर्क स्थापित करते हुए समय-समय पर उक्त प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर इस बात को सुनिश्चित कर लें कि प्रतिष्ठानों में छात्रों द्वारा किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन न किया जाये। यदि किसी प्रतिष्ठान में छात्र-छात्राएं नशीले पदार्थ का सेवन करते हुए मिलें तो सम्बन्धित प्रतिष्ठान संचालक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

7- सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में छात्रों के मध्य विवाद अथवा मारपीट की किसी भी घटना पर त्वरित कार्यवाही कर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, साथ ही ऐसे सभी छात्रों को तत्काल 170/172 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया जाये।

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