देहरादून निवासी डॉ बैज नाथ के द्वारा दायर जनहित याचिका पर आज उत्तराखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की डबल बेंच में सुनवाई हुई।
डॉ बैज नाथ ने वर्तमान में चल रही उत्तराखंड पंचायत चुनाव को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी है कि भारी मानसून, मौसमी आपदा, सड़कों पर अवरुद्ध आवाजाही, चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा के संपूर्ण प्रदेश में व्यापक असर के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। अतः चुनाव की तिथि को सितम्बर या उसके बाद कराने की याचना की गई है।
आज की सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल ने दलील दी कि हरिद्वार में चुनाव वर्ष 2027 में होंगे और वर्तमान में नामांकन पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं।
इस पर कोर्ट ने पूछा कि याचिका कर्ता यह कह रहे हैं कि इस दिशा में आपने क्या कदम उठाए हैं — डीजीपी और सचिव पंचायत राज से इसकी जानकारी लें। याचिकाकर्ता ने यह चिंता व्यक्त की है कि मानसून के दौरान चुनाव कराना और साथ ही कांवड़ यात्रा का कार्यक्रम होने से शांति व्यवस्था एवं चुनाव की सुचारू प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। सचिव पंचायत राज और डीजीपी को दिनांक 15.07.2025 को वर्चुअली कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर यह विवरण देना होगा कि चुनावों के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।