उत्तराखंड की बेटी अंकित भंडारी को मिला न्याय, तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में 3 साल की लंबी जद्दोजहत एवं लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए, हत्याकांड के तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है । साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। मृतका की मां फैसले से असंतुष्ट हैं उन्होंने फांसी की उम्मीद की थी। अंकिता ने वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर ज्वाइन किया था जहां उसे वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था।
अंकिता भंडारी ने 28 अगस्त 2022 को इंटरनेट पर विज्ञापन देखने के बाद वनन्तरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौद पर ज्वॉइन किया। शायद वह रिजॉर्ट में चलने वाले काले कारनामों को भांप गई थी और इसलिए नौकरी ज्वॉइन करने के तीन हफ्ते बाद ही वह दूसरी नौकरी ढूंढने लगी थी।
वनंतरा रिजॉर्ट प्रकरण में 26 माह तक चली सुनवाई के बाद शुक्रवार 30 मई को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भाजपा के पूर्व नेता विनोद आर्य के बेटे समेत तीन को युवती की हत्या में दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीनों पर 50-50 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया।
मृतका गरीब परिवार से थी, लेकिन उसने गलत काम की जगह खुद्दारी चुनी और यही बात आरोपित रईसजादों को नागवार गुजरी। इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि उसने 28 अगस्त 2022 को रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर ज्वाइन किया था और 18 सितंबर को ही उसके साथ अनहोनी हो गई
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।
2022 में हुई थी हत्या, अंकिता का शव नहर से बरामद हुआ था।
कोर्ट ने आज ही तीनों को दोषी करार दिया था, और अब सज़ा का एलान भी कर दिया गया।
पीड़ित परिवार और जनमानस ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन फांसी की मांग अब भी जारी है।
पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा
“यह न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम है, लेकिन समाज को संतोष तब होगा जब ऐसे अपराधों में कठोरतम सजा मिले।”…..