आनंद पब्लिक स्कूल, ऊधम सिंह नगर में स्कूल बस से हुई बालक की मृत्यु के मामले में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सख्त कार्रवाई उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जनपद ऊधम सिंह नगर स्थित आनंद पब्लिक स्कूल में स्कूल बस से हुई एक बालक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के प्रकरण का स्वतः संज्ञान लिया। इस गंभीर घटना को बाल अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए आयोग द्वारा पीड़ित बालक के माता-पिता एवं विद्यालय प्रबंधन को आयोग के समक्ष तलब किया गया। आयोग के समक्ष हुई सुनवाई एवं जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि विद्यालय द्वारा प्रारंभिक स्तर पर पीड़ित परिवार के लिए कोई ठोस सहायता अथवा संवेदनशील पहल नहीं की गई थी। आयोग के हस्तक्षेप, निर्देश एवं सख्त रुख के उपरांत विद्यालय प्रबंधन द्वारा पीड़ित परिवार को ₹8 लाख (आठ लाख रुपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी राशि से बच्चे के जीवन की क्षति की भरपाई संभव नहीं है, परंतु ऐसी लापरवाही के लिए उत्तरदायित्व तय करना एवं दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। आयोग ने हाल के समय में घटित कई समान घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए विद्यालयों में बच्चों के परिवहन से संबंधित सुरक्षा मानकों को लेकर परिवहन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने निर्देशित किया है कि स्कूल बसों/वाहनों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
— उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

