राज्य सरकार ने 10 साल बाद बड़ा संशोधन करते हुए रजिस्ट्री फीस की दोगुनी
देहरादून। अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं य जमीन खरीदने वाले हैं तो यहां खबर आपके लिए है। उत्तराखंड में अब जमीन खरीदते वक्त आपको रजिस्ट्री के लिए दोगुनी रकम देनी होगी। प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क में बाद संशोधन करते हुए इसे 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया है। नई दरें वित्त विभाग के आदेश जारी होने के बाद तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं। इसे राज्य सरकार का राजस्व बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकार द्वारा दिया गया यह फैसला राजस्व वृद्धि करेगा । सोमवार को वित्त विभाग के निर्देशों के बाद महानिरीक्षक निबंधन (आईजी स्टांप) कार्यालय की ओर से सभी जिलों को औपचारिक पत्र जारी कर दिया गया। अब तक प्रदेश में प्रति रजिस्ट्री दो प्रतिशत शुल्क लिया जाता था, जिसकी अधिकतम सीमा 25 हजार रुपये निर्धारित थी। नई व्यवस्था में यह सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है।

