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बड़ी खबर: धामी कैबिनेट में 18 बड़े फैसलों पर लगी मुहर, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग में अहम बदलाव

 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में परिवहन, शिक्षा, वन, उद्योग और वित्त समेत कई विभागों से जुड़े अहम निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर प्रदेश के प्रशासन, रोजगार और विकास पर पड़ेगा।

परिवहन और कुंभ से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने परिवहन विभाग में प्रवर्तन अधिकारियों के लिए नई वर्दी निर्धारित करने को मंजूरी दी। साथ ही विभाग के लिए 250 नई बसों की खरीद को हरी झंडी दी गई। जीएसटी में कमी के चलते अब 100 की बजाय 109 बसें खरीदी जाएंगी।

कुंभ मेले के कार्यों के लिए वित्तीय अधिकार भी तय किए गए हैं—अब 1 करोड़ रुपये तक के कार्य मेला अधिकारी, 5 करोड़ तक के कार्य गढ़वाल आयुक्त और इससे अधिक के कार्य शासन स्तर पर स्वीकृत होंगे।

उद्योग और वित्त विभाग में बदलाव
उद्योग विभाग में दर को 7 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंतल कर दिया गया है। वहीं आबकारी नीति के तहत 6 प्रतिशत दर को राज्य कर विभाग द्वारा अपनाए जाने को मंजूरी मिली।

वन विभाग और रोजगार से जुड़े निर्णय
वन विभाग में भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए वन दरोगा की आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी गई है, जबकि वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई है।

इसके अलावा वन सीमा क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन नीति और मधुमक्खी आधारित आजीविका योजना 2026 को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

ठेकेदार और कार्मिक संबंधी फैसले
डी श्रेणी के ठेकेदारों की कार्य सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये कर दी गई है। कार्मिक विभाग में प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) की वैधता अब केवल एक वर्ष तक ही सीमित कर दी गई है।

शिक्षा और मदरसा नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने मदरसा मान्यता नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों को अब जिला स्तर से मान्यता मिलेगी, जबकि कक्षा 9 से 12 के लिए उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता अनिवार्य कर दी गई है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप विशेष शिक्षकों की अर्हता तय करते हुए नियमावली को मंजूरी दी गई है। सहायक अध्यापक पदों के लिए शैक्षिक संवर्ग सेवा नियम भी स्वीकृत किए गए हैं।

लोक निर्माण विभाग (PWD) में 2023 की जेई भर्ती से जुड़े 6 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ अब 21 अशासकीय कॉलेजों तक विस्तारित किया गया है।
वर्कचार्ज कर्मचारियों से जुड़े मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए स्टे की जानकारी भी कैबिनेट के संज्ञान में लाई गई।कैबिनेट के इन फैसलों से जहां एक ओर परिवहन और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, वहीं शिक्षा, वन और रोजगार के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।

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